उत्तर प्रदेश में बुल्डोजर एक्शन जोरो शोरो पर
प्रशासन ने 23 अवैध भवनों को ढहाने का निर्णय लिया है, जिन्हें सरकारी भूमि पर बनाए जाने का आरोप है।
हाईकोर्ट ने 23 मई, 2023 को ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।
प्रशासन और सरकार द्वारा 23 नहीं बल्कि 119 घरों पर घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है।
उत्तरप्रदेश/उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला, बहराइच शहर, भेड़ियों के आतंक की वजह से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, इस बार बुलडोजर एक्शन से चर्चाओं में आ गया है। यहाँ बड़े पैमाने पर खलिहान और रास्ते की सरकारी जमीन पर बने अवैध भवन को बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जिस भवनों में ये कार्रवाई की की जा रही है वह भवन अधिकतर मुस्लिम समुदाय के हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है।
जानकारी के मुताबिक, कैसरगंज तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने 23 अवैध भवनों को ढहाने का निर्णय लिया है, जिन्हें सरकारी भूमि पर बनाए जाने का आरोप है। प्रशासन के अनुसार इनमें 8 से 9 दुकानें और 4 छोटे एवं 4 4 बड़े मकान शामिल हैं। इसके अलावा कुछ टीन शेड भी अतिक्रमण के तहत निर्मित किए गए हैं। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर कल यानी 24 सितम्बर को जिला प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर से मुनादी भी करवाई गई है। प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए कल ही कई लोगों ने अपने भवनों को खाली कर दिया है। मामले की गंभीरता और शांति भंग की आशंका को देखते हुए एसडीएम द्वारा एसपी से पीएसी की भी मांग की गई है। प्रशासन द्वारा संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि, हाईकोर्ट ने 23 मई, 2023 को ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। मगर नोटिस के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। ऐसे में आज 24 सितम्बर को अतिक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए सुबह 10 बजे तक बुलडोजर की कार्रवाई का फैसला ले लिया। वहीँ इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती सुबह से हीं जारी है।
दरअसल, जिले के कैसरगंज तहसील क्षेत्र के थाना फखरपुर क्षेत्र अंतर्गत सराय जगना (वजीरगंज बाजार) में सरकारी अभिलेखों में गाटा संख्या 211, 212 वा 92 खलिहान वा रास्ते के रूप में दर्ज है, जिस पर राजस्व मैनुअल के मुताबिक कोई भी व्यक्तिगत अतिक्रमण अवैधानिक माना जाता है। वहीं इन तीनों गाटो पर सैकड़ों अस्थाई वा स्थाई मकान वा दुकानें बनी हुई हैं। इलाके में यह पूरा क्षेत्र वजीरगंज बाजार के रूप में विख्यात है।
स्थानीय और प्रभावित लोगों का कहना है कि, प्रशासन और सरकार द्वारा 23 नहीं बल्कि 119 घरों पर घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यहां पूरी बस्ती आबाद है। यहां तक की यहां कई प्रधानमंत्री आवास भी बने हुए हैं।